
आमजन को यातायात नियम,नशे के दुष्प्रभाव व समय पर ट्रैफिक चालान भरने बारे किया जागरूक।
रेवाड़ी, संदीप डाबला
यातायात पुलिस द्वारा आमजन को जागरूक करने के लिए जिला रेवाड़ी के विभिन्न इलाकों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जिसके तहत शुक्रवार को यातायात पुलिस द्वारा बस स्टेंड धारूहेड़ा व ब्रास मार्किट रेवाड़ी में आमजन को यातायात नियमों, नशे के दुस्प्रभाव व समय पर ट्रैफिक चालान भरने बारे जागरूक किया गया। इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालको व आमजन को यातायात नियमों की पालना करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने ,रॉन्ग साईड ड्राइविंग न करने, वाहन चलते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, नशीले पदार्थ और बीड़ी, सिगरेट का प्रयोग न करने के साथ ही नाबालिग बच्चों को टू और फोर व्हीलर गाड़ी न चलाने बारे जागरूक किया गया।
यातायात पुलिस ने आमजन को बताया कि नए नियम के तहत सभी वाहन चालकों को निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना अनिवार्य है। अगर कोई वाहन चालक अपने वाहन का चालान समय अवधि के अंदर नहीं भरेगा तो उस वाहन को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा 167(8) के तहत नियंत्रण में लिया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इस जागरूकता अभियान के दौरान रेवाड़ी यातायात पुलिस द्वारा सभी मौजूद चालकों व आमजन को नशे के दुस्प्रभाव व खेलों में भागीदारी बारे भी जागरुक किया गया। रेवाड़ी यातायात पुलिस द्वारा इस प्रकार के जागरूकता अभियान चलाकर सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
यातायात थाने से निरीक्षक रण सिंह ने कहा कि सभी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की पालन करें और चालान भरने में देरी न करें ताकि किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। वाहन को निर्धारित गति सीमा में ही चलाए। वाहन चालक अपने वाहन के सभी दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा व पॉल्यूशन आदी पूर्ण रखें। वाहन चालक यातायात नियमों के बारे में जागरूक बनें व एक अच्छे वाहन चालक के साथ एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। रेवाड़ी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।
