
- लंबे समय तक चालान ना भरने वालों के खिलाफ सख्ती, रेवाड़ी पुलिस ने वीरवार को चलाया स्पेशल अभियान, करीब 19 वाहनों को किया डिटेन।
-साथ ही 19 वाहन को चालान भरने के बाद छोड़ा गया।
रेवाड़ी, ओमप्रकाश डाबला
ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद चालान न भरने वालों के खिलाफ रेवाड़ी पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है। चालान कटने के 90 दिन तक कोई चालान नहीं भरता है तो उसका वाहन पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है और चालान भरने के बाद ही वाहन को छोड़ा जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। रेवाड़ी पुलिस द्वारा इस बारे में आमजन को फरवरी माह से चालान भरने के लिए समय समय पर जागरूक भी किया जा रहा है, साथ ही पुलिस द्वारा सख्ती भी की जा रही है। जो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ रेवाड़ी पुलिस द्वारा वीरवार को स्पेशल अभियान चलाया गया। ट्रैफिक थाना प्रभारी के अलावा सभी थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्जों को निर्देश दिए गए थे कि जिनके तहत 90 दिन में कोई चालान नहीं भरता है तो उसके वाहन को डिटेन कर 167(8) MV Act के तहत कार्रवाई होगी। रेवाड़ी पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान ऐसे वाहन चालकों को रोककर उनके वाहनों को डिटेन कर चालान भरवाए जा रहे हैं। रेवाड़ी पुलिस द्वारा वीरवार को स्पेशल अभियान चलाकर वाहनों को रुकवाकर चेक किया गया और करीब 19 वाहनों को डिटेन किया गया। इन वाहनों के चालान काफी समय से पेंडिंग थे, साथ ही 19 वाहन को चालान भरने के बाद छोड़ा गया।
निर्धारित समय में भरना होगा चालान
एसपी रेवाड़ी डॉ मयंक गुप्ता ने कहा कि नए नियम के तहत वाहन चालकों को निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति 90 दिन के अंदर चालान नहीं भरता, तो उसकी गाड़ी रेवाड़ी पुलिस द्वारा डिटेन कर ली जाएगी। एसपी रेवाड़ी डॉ मयंक गुप्ता ने आम जनता से अपील की है कि सभी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की पालन करें और चालान भरने में देरी न करें ताकि किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। वाहन को निर्धारित गति सीमा में ही चलाए। वाहन चालक अपने वाहन के सभी दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा व पॉल्यूशन आदी पूर्ण रखें। वाहन चालक यातायात नियमों के बारे में जागरूक बनें व एक अच्छे वाहन चालक के साथ एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। रेवाड़ी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। रेवाड़ी पुलिस का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
