हरियाणा

हरियाणा सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को नौकरी न देकर भ्रम में रखना चाहती है -ओ पी सिहाग

हरियाणा सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को नौकरी न देकर भ्रम में रखना चाहती है -ओ पी सिहाग

हरियाणा सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को नौकरी न देकर भ्रम में रखना चाहती है -ओ पी सिहाग

असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की गलत तरीके से की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने की रद्द ।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े लाखो पदों को केवल हरियाणा के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने हेतू नियमित तरीके से भरा जाए ।

पंचकूला, 23 अक्टूबर: जननायक जनता पार्टी पंचकूला के जिला अध्यक्ष ओ पी सिहाग ने कहा है कि आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है तथा प्रदेश सरकार जानबूझ कर बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने में टाल-मटोल का रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन ने सरकार के प्रोसिक्यूसन विभाग में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के 255 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवदेन मांग कर भर्ती प्रकिया शुरू की थी। सिहाग ने कहा कि इस प्रकिया के अंतर्गत पहले स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट फिक्स की गई तथा जो पेपर देने के लिए मापदंड तैयार किया गया उसमे लीगल एवं कानून से जुड़े सिलेबस की बजाय जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी , बेसिक गणित को तरजीह दी गई। जो कि बिल्कुल ही गलत थी।

जजपा जिला अध्यक्ष ओ पी सिहाग ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को कुछ प्रभावित उम्मीदवारों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चैलेंज कर दिया। इस केस की सुनवाई कर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के विद्वान जज जस्टिस संदीप मौदगिल ने सरकार तथा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन पर तल्ख टिप्पणी करते हुए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। अपने 36 पेज के फैसले में न्यायाधीश ने कहा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन ने सहायक जिला न्यायवादी के जो 255 रिक्त पदों की भर्ती हेतू जो स्क्रीनिंग टेस्ट लेने बारे मापदंड बनाया है वो बिल्कुल अनुचित है क्योंकि इसमे लीगल मामलों से जुड़ा सिलेबस बहुत कम है तथा अन्य विषयो जैसे जनरल साइंस , गणित,हिस्ट्री , जियोग्राफी का सिलेबस ज्यादा है , जिसका लीगल मामलों से संबंधित भर्ती मे कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता । कोर्ट का य़ह भी मानना था कि ये किसी को फेवर करने का मामला हो सकता है जो कि न्याय के बिल्कुल खिलाफ है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश देकर कहा कि पुनः नियमो अनुसार भर्ती प्रकिया शुरू की जाए जिसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए।

जजपा जिला अध्यक्ष सिहाग ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार के कर्णधारों को इल्म नहीं की सहायक जिला न्यायावादी के पदों की योग्यता क्या है तथा किस तरह के प्रश्न परीक्षा हेतू पूछे जाने हैं परंतु इन लोगों ने जानबूझ कर इस मामले को कोर्टों में लटकाने के लिए ऐसा कदम उठाया है । सिहाग ने कहा कि आज प्रदेश के विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं पर सरकार की नीयत उन पदों को नियमानुसार भरने की नहीं है । आज प्रदेश सरकार चोर दरवाजे से कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अपने चहेते लोगों को मेरिट एवं आरक्षण को घत्ता बताकर भर्ती कर रही है जो प्रदेश के होनहार एवं मेरिटोरीयस युवाओ के साथ धोखा है। जजपा जिला अध्यक्ष ओ पी सिहाग ने कहा कि उनकी पार्टी शीघ्र ही इस पूरे मुद्दे को लेकर एक ज्ञापन हरियाणा पब्लिक कमिशन के चेयरमैन को सौंप कर हर तरह की भर्तीओ में पूरी पारदर्शिता बरतने तथा प्रदेश भर के विभिन्न विभागों में पड़े खाली पदों को नियमित रूप से भरे बारे अपनी बात रखेगी।

Join WhatsApp Channel Join Now
Subscribe and Follow on YouTube Subscribe
Follow on Facebook Follow
Follow on X-twitter Follow
Download from Google Play Store Download

Related Articles

Back to top button