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हरियाणा में ₹500 में गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए “हर घर हर गृहिणी योजना” शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर LPG गैस सिलेंडर प्रदान करना है।

हरियाणा में ₹500 में गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए "हर घर हर गृहिणी योजना" शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर LPG गैस सिलेंडर प्रदान करना है।

हरियाणा में ₹500 में गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए “हर घर हर गृहिणी योजना” शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर LPG गैस सिलेंडर प्रदान करना है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को साफ रखना और गरीब परिवारों को रसोई में लकड़ी व अन्य प्रदूषित ईंधन के बजाय स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

  1. सिलेंडर की कीमत:
    • योजना के तहत गैस सिलेंडर सिर्फ ₹500 में मिलेगा, जबकि सामान्य बाजार में सिलेंडर की कीमत ₹1,100 से ₹1,200 तक हो सकती है।
  2. आवश्यक दस्तावेज़:
    • परिवार पहचान पत्र (PPP ID): यह अनिवार्य है, क्योंकि योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनके पास PPP ID है।
    • आधार कार्ड: लाभार्थी को आधार कार्ड की जरूरत होगी।
    • गैस सिलेंडर कनेक्शन की जानकारी: लाभार्थी को अपने गैस कनेक्शन का विवरण और LPG ID या कंज्यूमर नंबर देना होगा।
    • बैंक खाता विवरण: लाभ राशि ट्रांसफर करने के लिए महिला सदस्य के बैंक खाता की जानकारी आवश्यक है।
    • मोबाइल नंबर: यह PPP ID से लिंक होना चाहिए।
  3. लाभार्थी पात्रता:
    • राज्य का निवासी: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • बीपीएल/अंत्योदय परिवार: योजना का लाभ केवल बीपीएल और अंत्योदय (AAY) परिवारों को मिलेगा, जिनके पास गुलाबी कार्ड है।
    • वार्षिक आय: परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • महिला सदस्य का खाता: गैस सिलेंडर की सब्सिडी महिला सदस्य के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  4. सिलेंडर की खरीदारी:
    • प्रत्येक पात्र परिवार को साल में 12 सिलेंडर प्राप्त होंगे।
    • योजना के तहत प्रत्येक सिलेंडर पर सरकार ₹500 की सब्सिडी देती है।
  5. आवेदन प्रक्रिया:
    • ऑनलाइन पंजीकरण: आवेदकों को हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट (https://epds.haryanafood.gov.in/) पर जाकर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद, परिवार पहचान पत्र (PPP ID) भरकर ओटीपी प्राप्त करना होगा।
    • फॉर्म भरना: इसके बाद, गैस कनेक्शन विवरण और बैंक खाता की जानकारी भरकर आवेदन सबमिट करना होगा।
    • स्थिति जांच: आवेदन के बाद इसकी स्थिति जांचने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध ‘Registration Status’ विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।
    • अलॉटमेंट और सब्सिडी: आवेदन सत्यापन के बाद, पात्र परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा संबंधित परिवार के बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी।
  6. लाभ प्राप्ति:
    • आवेदन के बाद, पात्रता की जांच की जाएगी और संबंधित परिवारों को गैस सिलेंडर खरीदने पर ₹500 की सब्सिडी दी जाएगी।
    • सिलेंडर खरीदते समय सब्सिडी राशि बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  7. ग्रievance और समस्या समाधान:
    • अगर आवेदन में कोई समस्या हो या किसी कारण से सब्सिडी नहीं मिल रही हो, तो पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके लिए ‘Grievance’ सेक्शन का उपयोग करें।
    • आप हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं या लोक सेवा केंद्र (CSC) से भी मदद ले सकते हैं।

योजना का उद्देश्य:

  • स्वच्छ ईंधन: यह योजना गरीब परिवारों को लकड़ी और अन्य प्रदूषित ईंधन के बजाय गैस सिलेंडर देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
  • पर्यावरण सुरक्षा: यह पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है, क्योंकि लकड़ी जलाने से अधिक प्रदूषण होता है।
  • महिलाओं को सशक्त बनाना: इस योजना में गैस सिलेंडर की सब्सिडी महिला सदस्य के खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलती है।

संपर्क विवरण:

  • वेबसाइट: https://epds.haryanafood.gov.in/
  • हेल्पलाइन नंबर: योजना से संबंधित अधिक जानकारी या समस्याओं के समाधान के लिए आप इस वेबसाइट से हेल्पलाइन नंबर प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे न केवल वे सुरक्षित और स्वच्छ ईंधन का उपयोग करेंगे, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

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