गुजरात

‘एक थप्पड़’ पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 7 साल की सजा रद्द

गुजरात हाईकोर्ट ने करीब तीन दशक पुराने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई सात साल की सजा को रद्द कर दिया है। यह मामला पति द्वारा पत्नी को थप्पड़ मारने और उसके बाद आत्महत्या के आरोप से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी एक घटना में थप्पड़ मार देना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता साबित नहीं करता, जब तक कि लगातार उत्पीड़न के ठोस और विश्वसनीय सबूत मौजूद न हों। इस फैसले ने कानूनी और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।

मामले की सुनवाई जस्टिस गीता गोपी की एकल पीठ ने की। यह विवाद वर्ष 1996 से अदालतों में लंबित था और अब जाकर इसका अंतिम निपटारा हुआ है। हाईकोर्ट के समक्ष अपील दिलीपभाई मंगलाभाई वरली ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने वर्ष 2003 में सेशंस कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।

क्या था पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते थे। पत्नी पक्ष का आरोप था कि पति उसे प्रताड़ित करता था और मारपीट भी करता था। कहा गया कि इन परिस्थितियों से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली और इसके लिए पति जिम्मेदार है।

रिकॉर्ड के मुताबिक दंपति के बीच घरेलू मुद्दों को लेकर सामान्य झगड़े होते रहते थे। पति रात में अतिरिक्त आय के लिए बैंजो बजाने जाता था, जो पत्नी को पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी। घटना से पहले भी उनके बीच विवाद हुआ था।

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि पत्नी बिना बताए मायके चली गई थी, जिससे पति मानसिक रूप से परेशान था। इसी दौरान आवेश में आकर उसने पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया था। बचाव पक्ष का कहना था कि यह एक अकेली घटना थी और इसे लगातार क्रूरता या आत्महत्या के लिए उकसावे के रूप में नहीं देखा जा सकता।

हाईकोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि वैवाहिक क्रूरता साबित करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि पीड़ित को लगातार, गंभीर और असहनीय उत्पीड़न झेलना पड़ा हो। केवल एक थप्पड़ की घटना, बिना अन्य ठोस साक्ष्यों के, धारा 306 के तहत दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।

अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का पर्याप्त और संतुलित मूल्यांकन नहीं किया। रिकॉर्ड में ऐसा कोई मजबूत सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी के व्यवहार ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया।

जस्टिस गीता गोपी ने स्पष्ट किया कि कानून में “क्रूरता” एक गंभीर और निरंतर व्यवहार को दर्शाता है। किसी एक आवेशपूर्ण घटना को, जब तक उसके साथ लगातार उत्पीड़न का पैटर्न न हो, उसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को अस्थिर मानते हुए सजा रद्द कर दी।

30 साल बाद मिला फैसला

यह मामला लगभग 30 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया में चलता रहा। 1996 में शुरू हुआ विवाद 2003 में सेशंस कोर्ट के फैसले तक पहुंचा, जहां आरोपी को दोषी ठहराया गया। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लंबी सुनवाई के बाद अब जाकर उसे राहत मिली।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोपों में अदालतें ठोस, निरंतर और स्पष्ट साक्ष्यों की अपेक्षा करती हैं। केवल वैवाहिक झगड़े या एक-दो घटनाओं के आधार पर आपराधिक जिम्मेदारी तय करना कानून की कसौटी पर हमेशा टिक नहीं पाता।

फैसले पर उठी बहस

हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद देशभर में चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे कानून के सख्त मानकों के अनुरूप बताते हुए सही ठहरा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि घरेलू हिंसा के मामलों में ऐसे फैसलों से गलत संदेश जा सकता है।

कानून विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत ने थप्पड़ मारने के कृत्य को सही नहीं ठहराया, बल्कि केवल यह कहा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसे धारा 306 के तहत “क्रूरता” या आत्महत्या के लिए उकसावे का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। यानी फैसला साक्ष्यों की कमी पर आधारित है, न कि हिंसा को उचित ठहराने पर।

क्या कहता है कानून

भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना एक गंभीर अपराध है, लेकिन इसे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि आरोपी का व्यवहार इतना गंभीर और लगातार था कि उसने पीड़ित को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया।

अदालतों ने कई मामलों में यह माना है कि सामान्य वैवाहिक विवाद, तात्कालिक गुस्सा या अलग-थलग घटनाएं तब तक इस धारा के तहत नहीं आतीं, जब तक कि उत्पीड़न का स्पष्ट और निरंतर पैटर्न साबित न हो।

आगे की स्थिति

हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को बड़ी राहत मिली है। हालांकि इस तरह के मामलों में राज्य या शिकायतकर्ता के पास उच्चतम अदालत में अपील का विकल्प खुला रहता है।

यह फैसला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि घरेलू विवाद और आपराधिक जिम्मेदारी के बीच की रेखा कहां खींची जाए। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि हर मामले का फैसला उसके तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।

कुल मिलाकर, गुजरात हाईकोर्ट का यह निर्णय कानूनी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर सामने आया है। इसने यह स्पष्ट किया है कि वैवाहिक क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसावे जैसे गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए मजबूत, निरंतर और ठोस सबूत अनिवार्य हैं—सिर्फ एक घटना के आधार पर कठोर सजा कायम नहीं रखी जा सकती।

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