
चंडीगढ़, 9 सितंबर| राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा आज दिनांक 9.9.2025 को आरोपीयान (1) श्रीमती पूजा शर्मा , तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी तिगांव फरीदाबाद व हाल खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, पुन्हाना, जिला नूंह (2) हीरालाल, मालिक फर्म मैसर्ज हीरालाल, फरीदाबाद पुत्र श्री शिव कुमार निवासी गांव पूरेबीर का पूर्वा, मौजा कल्याण पुर (सुरजई), थाना जगतपुर, जनपद रायबरेली उत्तरप्रदेश हाल किरायेदार गांव मुजेडी, ब्लाक तिगांव, जिला फरीदाबाद को उनके विरूद्व दर्ज अभियोग संख्या 355 दिनांक 16.10.2022 धारा 120बी, 409, 420 भा0द0स0 व धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पी0सी0 एक्ट थाना सदर बल्लबगढ, की तफतीश के दौरान पर्याप्त साक्ष्यो के आधार पर गिरफतार किया गया है। आरोपियों को कल माननीय अदालत में पेश किया जाएगा।
आरोप यह था कि ग्राम पंचायत मुजेडी जिला फरीदाबाद में दिनांक 09.10.2020 को बनाये गये कार्यवाहक सरपंच ब्रहमपाल द्वारा ग्राम सचिव जोगेन्द्र व बी.डी.पी.ओ. पूजा शर्मा के साथ मिलकर बिना प्रशासनिक अनुमति लिए फर्जी विकास कार्य दिखलाकर लगभग 22 करोड रूप्ये की अदायगी की गई, जिनमें से 17 करोड 14 लाख रूपये की अदायगी विभिन्न फर्मो (द डिजाईन कोड, एस.के. ईन्टरप्राईजिज, ए.के. इन्टरप्राईजिज, साईं ट्रेडिंग कम्पनी, फरहान इन्टरप्राईजिज, राघव बिल्डिंग मैटीरियल सप्लायर एण्ड कोन्ट्रैक्टर, साकिर बिल्डिंग मैटीरियल सप्लायर एण्ड कोन्ट्रैक्टर, हीरालाल, रसिक बिहारी प्रा.लि. आदि) को की गई।
उपरोक्त मामले में अनुसंधान के दौरान आरोपीया श्रीमती पूजा शर्मा तत्कालीन खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी तिगांव द्वारा ग्राम पंचायत मुजेडी के तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच ब्रहमपाल व अन्य फर्म मालिकों के साथ मिलीभगत करके अपने पद का दुरूपयोग करते हुये बिना कोई एस्टीमेट पास करवाये गावं मंे फर्जी विकास कार्य दिखलाकर भिन्न फर्म मालिकों के बैंक खातों में लगभग 28 करोड रूपये का भुगतान किया जाना पाया गया है। आरोपीया श्रीमती पूजा शर्मा द्वारा निदेशक विकास एंव पचंायत विभाग पंचकूला द्वारा पूर्व सरपंच श्रीमती रानी के विरूद्ध अभियोग दर्ज होने पर ग्राम पंचायत मुजेडी के सभी बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया गया था। आरोपीया श्रीमती पूजा शर्मा द्वारा फ्रीज किये हुये बैंक खातों केा बिना कोई अनुमति प्राप्त किये अपने स्तर पर खुलवाया जाना पाया गया तथा एक कम्पनी रसिक बिहारी इन्फ्राटैक एंड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. को भुगतान करने उपरान्त उसके बैंक खाता से अपने बैंक खाता में 9 लाख 20 हजार रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त किये जाने पाये गये।
आरोपी हीरा लाल द्वारा आरोपीया श्रीमती पूजा शर्मा व तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत करके माह नवम्बर, दिसम्बर 2020 में गांव मुजेडी में पेड-पौधे लगाने के नाम पर गबन के लगभग 43 लाख रूपये अपनी फर्म के खाता में प्राप्त किये, जबकि नवम्बर, दिसम्बर में सर्दी का मौसम होने के कारण पेड-पौधे नही लग सकते और इन पेड-पौधों के बिल आरोपियान द्वारा जून 2021 के बाद काटने पाये गये है, जो इनकी मिलीभगत को दर्शाता है।
रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा गिरफतार आरोपियो से उनके द्वारा गबन की गई सरकारी राशी के लेन-देन के सम्बन्ध में बैंक खातों सम्बन्धित रिकार्ड के आधार पर पूछताछ की जा रही है। अभियोग में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के सम्बन्ध में गिरफतारी के प्रयास जारी है।
उपरोक्त अभियोग शिकायतकर्ता श्री सतबीर कापरिया की दरखास्त पर थाना सदर बल्ल्भगढ में दर्ज किया गया था। बाद में राज्य सरकार के आदेशानुसार इस केस को वर्ष 2023 में आगामी तफतीश हेतू रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, हरियाणा को ट्रांसफर कर दिया गया है।



