हरियाणा

4 साल बाद मिला न्याय—दहेज की आग में झुलसी विवाहिता के हत्यारे पति को उम्रकैद

हरियाणा के झज्जर जिले से सामने आए एक दर्दनाक विवाहिता हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पति को उम्रकैद की सजा दी है। इस मामले में न्याय मिलने में करीब चार साल का समय लगा, लेकिन अदालत के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि कानून के सामने अपराधी कितने भी समय तक बच नहीं सकते। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है, वहीं समाज में भी एक सख्त संदेश गया है।

यह मामला रोहतक स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था, जहां न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल ने सभी तथ्यों और सबूतों की गहन जांच के बाद आरोपी पति को दोषी करार दिया। इसके अलावा इस केस में शामिल दो अन्य आरोपियों को भी अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।

घटना की पृष्ठभूमि काफी दुखद रही है। झज्जर जिले के गांव रेवाड़ी खेड़ा निवासी हरबीर सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन रिंकू की शादी वर्ष 2013 में गांव गांधरा निवासी सुरेंद्र के साथ हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे-धीरे हालात बिगड़ने लगे।

परिवार के अनुसार, शादी के करीब दो साल बाद से ही रिंकू को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। उसका पति सुरेंद्र, ससुर केहर सिंह और अन्य ससुराल पक्ष के लोग उसे लगातार अतिरिक्त दहेज लाने के लिए दबाव डालते थे। इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण रिंकू की जिंदगी कठिन होती चली गई।

रिंकू कई बार अपने मायके वालों को अपनी परेशानी के बारे में बताती थी। परिवार ने कई बार ससुराल पक्ष को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बावजूद समाजिक दबाव और रिश्ते को बचाने की कोशिश में रिंकू को बार-बार ससुराल भेज दिया जाता रहा।

26 फरवरी 2022 का दिन इस परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा लेकर आया। उस दिन रिंकू के ताऊ के पास एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि रिंकू को करंट लग गया है। यह खबर सुनते ही परिवार के लोग तुरंत गांव गांधरा पहुंचे।

मौके पर पहुंचने के बाद जो दृश्य उन्होंने देखा, वह बेहद भयावह था। रिंकू का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर परिवार को तुरंत शक हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है।

परिवार ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह साफ हो गया कि रिंकू की मौत सामान्य नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने पति, ससुर और अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जांच के दौरान पुलिस ने कई अहम साक्ष्य जुटाए, जिसमें गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य तकनीकी सबूत शामिल थे। इन सबूतों ने यह साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि रिंकू की हत्या की गई थी और इसके पीछे दहेज प्रताड़ना एक प्रमुख कारण था।

मामला अदालत में पहुंचा और इसकी सुनवाई शुरू हुई। करीब चार साल तक चले इस केस में अभियोजन पक्ष ने मजबूत तरीके से अपने तर्क रखे। गवाहों के बयान और प्रस्तुत किए गए सबूतों ने आरोपी पक्ष की दलीलों को कमजोर कर दिया।

अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपी पति सुरेंद्र इस अपराध का मुख्य दोषी है। इसके आधार पर अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही, मामले में शामिल अन्य दो आरोपियों को भी उनके अपराध के अनुसार सजा दी गई।

अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया। परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन दोषियों को सजा मिलने से उन्हें कुछ हद तक सुकून जरूर मिला है।

यह मामला न केवल एक परिवार की त्रासदी को दर्शाता है, बल्कि समाज में व्याप्त दहेज प्रथा की भयावह सच्चाई को भी उजागर करता है। आज भी कई महिलाएं दहेज की मांग के चलते उत्पीड़न का शिकार होती हैं, और कई मामलों में उनकी जान तक चली जाती है।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक बेटियों को दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता रहेगा। समाज को इस कुरीति के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा और ऐसी सोच को जड़ से खत्म करना होगा।

सरकार और कानून ने दहेज प्रथा के खिलाफ कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक इस समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है। जरूरत है जागरूकता की और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की, ताकि भविष्य में कोई और रिंकू इस तरह की दर्दनाक मौत का शिकार न बने।

अंत में, यह फैसला एक उदाहरण है कि अगर पीड़ित परिवार हिम्मत और धैर्य के साथ न्याय की लड़ाई लड़ता है, तो उसे देर-सबेर न्याय जरूर मिलता है। यह केस उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं।

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