हरियाणा

सरकारी निर्देश….रोजाना सुबह 10 से 12 बजे पटवारी व कानूनगो का कार्यालय में बैठना अनिवार्य, सोमवार से लागू होंगे आदेश*

सरकारी निर्देश....रोजाना सुबह 10 से 12 बजे पटवारी व कानूनगो का कार्यालय में बैठना अनिवार्य, सोमवार से लागू होंगे आदेश*

*सरकारी निर्देश….रोजाना सुबह 10 से 12 बजे पटवारी व कानूनगो का कार्यालय में बैठना अनिवार्य, सोमवार से लागू होंगे आदेश*

*हरियाणा सरकार के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग ने आदेशों में यह भी हवाला दिया है कि प्रत्येक कार्य दिवस पर पटवारी और कानूनगो सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहेंगे।*

*mandatory for Patwari and Kanungo to sit in office daily from 10 am to 12 noon In Haryana*

*अब प्रदेशभर के 22 जिलों के राजस्व विभाग कार्यालयों में पटवारी और कानूनगो अपनी सीट पर बैठकर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आम जनता के काम निपटाएंगे। इन दो घंटों के दौरान पटवारी और कानूनगो अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। इस संबंध में फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू एंड चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सोमवार से लागू हो जाएंगे।*

*पैमाइश और कोर्ट केस की सूरत में पटवारी अपनी सीट छोड़ने से पहले मूवमेंट रजिस्टर यानी रोजनामचा हरकती में भी इसका विवरण दर्ज करेगा। सरकार ने ये कदम आम लोगों की भूमि संबंधी शिकायतों को निपटाने के लिए कार्यालय में कानूनगो और पटवारी के सीट पर नहीं मिलने की वजह से काम नहीं हो पाने के चलते उठाया है। प्रदेशभर में करीब 1450 पटवारी और कानूनगो तैनात हैं। अकेले भिवानी जिला में 98 पटवारी और कानूनगो तैनात किए गए हैं। आमतौर पर पटवारी और कानूनगो के कार्यालय से नदारद रहने की वजह से भूमि संबंधी कामों को लेकर लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं*

*कई जरूरी रिपोर्ट के लिए भी पटवारी को इधर-उधर तलाशना पड़ता है। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम जनता की समस्याओं को समय पर निपटाने के लिए ही प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पटवारी और कानूनगो को कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य किया है।*

*डीसी करेंगे आदेशों की पालन करना सुनिश्चित*

*हरियाणा सरकार के मुख्य आयुक्त राजस्व विभाग ने आदेशों में यह भी हवाला दिया है कि प्रत्येक कार्य दिवस पर पटवारी और कानूनगो सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहेंगे। यह सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी उपायुक्त की रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डीसी कार्रवाई करने में सक्षम होंगे।*

*राजस्व विभाग के सभी पटवारी और कानूनगो को प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहकर आम लोगों की समस्याओं का निपटारा कराए जाने के आदेश दिए हैं। मुख्यालय के आदेशों की अनुपालन के संबंध में तहसील कार्यालय के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। -सुरेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी, भिवानी*

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