हरियाणा

नशे में हुई कहासुनी ने छीनी जान, दोस्त की हत्या करने वाले को उम्रकैद

ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र में साल 2020 में हुई एक दर्दनाक हत्या के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की अदालत ने आरोपी सौरभ को अपने ही दोस्त की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला न केवल एक जघन्य अपराध की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि नशे और गुस्से का मेल किस तरह इंसान को अपराध की ओर धकेल सकता है।

Hand about to bang gavel on sounding block in the court room

घटना 24 जून 2020 की है, जब देशभर में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लागू था। इसी दौरान ग्वाल पहाड़ी चौकी पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल को घेरकर फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया, ताकि हर पहलू की बारीकी से जांच की जा सके।

जांच के दौरान एक व्यक्ति सामने आया, जिसने मृतक की पहचान अपने भाई देशराज (35) के रूप में की। उसने बताया कि उसका भाई दिल्ली के गांव मांडी खाजू, फतेहपुर बेरी का निवासी था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि सौरभ नाम का युवक उसके भाई को अपने साथ शराब पीने के लिए ले गया था।

गवाह के अनुसार, उसने अपने भाई और सौरभ को ग्वाल पहाड़ी के कच्चे रास्ते पर बैठकर शराब पीते हुए देखा था। उस समय दोनों के बीच कोई विवाद नहीं दिख रहा था। लेकिन जब देशराज देर रात तक घर नहीं लौटा, तो परिवार के लोग चिंतित हो गए और उसकी तलाश शुरू की।

खोजबीन के दौरान जब वह ग्वाल पहाड़ी की ओर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसका भाई जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर कई चाकू के घाव थे, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई है। यह दृश्य बेहद भयावह था और परिवार के लिए गहरे सदमे का कारण बना।

इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया और जांच तेज कर दी। शुरुआती जांच में ही सौरभ मुख्य संदिग्ध के रूप में सामने आया, क्योंकि वही आखिरी व्यक्ति था जिसे मृतक के साथ देखा गया था।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सौरभ को गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह और देशराज पुराने दोस्त थे और अक्सर साथ में बैठकर शराब पीते थे। घटना वाले दिन भी दोनों ने साथ में शराब पी थी।

आरोपी के अनुसार, शराब के नशे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। यह बहस धीरे-धीरे गाली-गलौज और फिर हाथापाई में बदल गई। इस दौरान देशराज ने उस पर हमला किया, जिससे वह गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने अपने पास रखे चाकू से देशराज पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

हमले के बाद देशराज गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द ही पकड़ लिया।

पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके बाद मामला अदालत में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत और गवाह पेश किए, जिनमें घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान शामिल थे।

अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों का गहन अध्ययन करने के बाद पाया कि आरोपी सौरभ ही इस हत्या के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

इसके अतिरिक्त, आरोपी को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत भी दोषी पाया गया। इस अपराध के लिए उसे 3 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराध समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं, इसलिए इन पर सख्ती से कार्रवाई जरूरी है।

यह घटना इस बात की गंभीर चेतावनी है कि नशे में लिया गया एक गलत फैसला जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। एक ओर जहां देशराज ने अपनी जान गंवाई, वहीं दूसरी ओर सौरभ को अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी।

मृतक के परिवार के लिए यह फैसला एक हद तक न्याय लेकर आया है, लेकिन उनके लिए अपने प्रियजन की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। वहीं समाज के लिए यह मामला एक सीख है कि नशा और गुस्सा इंसान को किस हद तक ले जा सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी चाहे कितना भी बचने की कोशिश करे, उसे अपने किए की सजा जरूर मिलती

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