हरियाणा

Nuh News: नूंह में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सूर्य नमस्कार अभियान का किया गया शुभारंभ, पढ़िए नूंह जिले की बड़ी खबरें

Nuh News: मनीष आहूजा, ब्यूरो चीफ, नूंह 12 जनवरी – उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने व उन्हें पारंपरिक खेती से बागवानी की लाभकारी फसलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न फसलों पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में किसानों को मशरूम प्रोडक्शन व कंपोस्ट यूनिट लगाने पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ -साथ नेट हॉउस व पोली हाउस लगाने के लिए सामान्य जाति के किसानों को 50 प्रतिशत और एससी वर्ग के किसानों को 85 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है। किसान 4 हजार स्क्वेयर मीटर तक का पोली हाउस/ नेट हाउस लगा सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि मशरूम के गुणकारी लाभों के चलते बाजार में इसकी मांग में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। किसानों में इसकी खेती की सही जानकारी के अभाव में यह बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध नही होता। जबकि बाजार में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला के किसान फसल विविधिकरण के तहत इसकी खेती को अपनाकर बाजार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
जिला बागवानी अधिकारी डॉ दीन मोहम्मद ने किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि की जानकारी देते हुए बताया कि उद्यान विभाग द्वारा विभागीय स्कीम के तहत जिला में एक मशरूम कंपोस्ट व एक मशरूम प्रोडक्शन यूनिट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों यूनिट की अधिकतम यूनिट कोस्ट 20 लाख निर्धारित की गई है। जिसमें 40 प्रतिशत राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी।
डॉ दीन मोहम्मद ने बताया कि 20 एचपी तक कि क्षमता के एक ट्रैक्टर पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं जिला में पैक हाउस व प्याज भंडारण कक्ष के लिए 50 प्रतिशत तक व पावर टिलर एवं बिडर पर 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर hortnet.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुदान राशि विभागीय गाइडलाइंस अनुसार ही दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी एवं उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

नूंह में 8 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत : सीजेएम
– आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केस का निपटारा
नूंह, 12 जनवरी
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार 8 मार्च को नूंह स्थित न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं।
सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण नेहा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।

 

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सूर्य नमस्कार अभियान का किया गया शुभारंभ
नूंह 12 जनवरी‌- आयु विभाग हरियाणा एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ यशवीर गहलावत के मार्गदर्शन में शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नलहर और छपेडा कि व्यायामशाला पर नीरज रानी व राजेश कुमार आयुष योग सहायक द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सूर्य नमस्कार अभियान 2025 का शुभारंभ किया गया।

नीरज रानी आयुष योग सहायक द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नलहर
में सूर्य नमस्कार कराया और इसके लाभों के बारे में बताया और राजेश कुमार योग सहायक द्वारा छपेरा स्थित व्यायाम शाला सूर्य नमस्कार अभियान का शुभारंभ किया गया।
जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा
यशवीर सिंह गहलावत द्वारा बताया गया कि यह सूर्य नमस्कार अभियान महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी 2025 तक चलेगा।
इस अभियान के तहत आयु विभाग में कार्यरत योग विशेषज्ञ, योग सहायकों व योग प्रशिक्षुक द्वारा अलग-अलग स्थान पर सूर्य नमस्कार कराया जाएगा और इसके लाभों के बारे में बताया जाएगा।
सूर्य नमस्कार का ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए www.suryanamaskarharyana.in पर पंजीकरण कर सकते हैं।

 

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए काफी लाभदायक – विश्राम कुमार मीणा

नूंह 12, जनवरी- उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपए अनुदान राशि प्रदान की जाती है और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपए अनुदान राशि दी जाती है।
उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए अनुदान राशि प्रदान की जाती है। खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ-साथ इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000 रुपए अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

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