हरियाणा

Shooter Assault Case: महिला आयोग सख्त, आरोपी कोच की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की मोहलत

फरीदाबाद: राष्ट्रीय स्तर की नाबालिग महिला शूटर से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को स्पष्ट चेतावनी दी है। आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने भारतीय शूटिंग टीम के कोच अंकुश भारद्वाज की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया है।

महिला आयोग की सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह हरकत में आ गया है। आरोपी की धरपकड़ के लिए चार विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो भिवानी, मोहाली, जयपुर और दिल्ली समेत कई संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मोबाइल फोन बंद आ रहा है, जिससे उसके फरार होने की आशंका और बढ़ गई है।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि वह स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं और जांच की पल-पल की जानकारी ले रही हैं। आयोग की ओर से जल्द ही पीड़िता से बात कर उसका मनोबल बढ़ाया जाएगा और उसे हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मामले के अनुसार, पीड़िता 16 दिसंबर 2025 को दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई थी। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज उसे खेल प्रदर्शन पर चर्चा और तकनीकी सुधार के बहाने सूरजकुंड के एक फाइव स्टार होटल में ले गया। आरोप है कि वहीं नाबालिग खिलाड़ी के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया गया।

घटना के लगभग 21 दिन बाद पीड़िता ने 6 जनवरी को महिला थाना एनआईटी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। वहीं राज्य महिला आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

Join WhatsApp Channel Join Now
Subscribe and Follow on YouTube Subscribe
Follow on Facebook Follow
Follow on X-twitter Follow
Download from Google Play Store Download

Related Articles

Back to top button