
Hansi News: हांसी की 31 जनवरी की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में
Hansi News: हांसी की 31 जनवरी की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में
चोरी की मोटरसाइकिल सहित आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक हांसी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा भा.पु.से. के दिशा-निर्देशानुसार जिला भर में चोरी की वारदातों पर लगाम लगाते हुए थाना शहर हांसी पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित आरोपी सुभाष पुत्र रमेश निवासी माडा नारनौंद को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी ने दिनांक 14.01.2025 को दिन के समय थाना शहर हांसी के एरिया अमर मार्केट से मोटरसाइकिल चोरी की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरसाइकिल को बरामद कर कब्जा पुलिस में लिया गया है। आरोपी को बाद कानुनी कार्रवाई बेल पर रिहा किया गया।
300 लीटर लाहन मामले में आरोपी गिरफ्तार।
पुलिस अधीक्षक हांसी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा भा.पु.से. के दिशा-निर्देशानुसार जिला भर में अपराधों पर लगाम लगाते हुए थाना नारनौंद पुलिस ने 300 लीटर लाहन मामले में आरोपी जयबीर पुत्र आरतू निवासी राजथल को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस प्रवक्ता कार्यलाय से प्राप्त जानकारी अनुसार थाना नारनौंद पुलिस को दौराने गश्त पड़ताल गुप्त सुचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांव राजथल में लाहन रखे हुए है। थाना नारनौंद पुलिस गांव राजथल पहुंची तो पुलिस को आता देखकर आरोपी 300 लीटर लाहन को मौके पर छोड़कर भाग गया था। थाना नारनौंद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 300 लीटर लाहन को पहले ही कब्जा पुलिस में लिया गया है।
आरोपी को न्यायालय में पेश करके न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया।
सट्टा खाईवाल करते आरोपी गिरफ्तार 13500/- रुपए बरामद।
पुलिस अधीक्षक हांसी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा भा.पु.से. के दिशा-निर्देशानुसार जिला भर में अपराधो पर लगाम लगाते हुए सीआईए स्टाफ हांसी पुलिस ने सट्टा खाईवाल करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस प्रवक्ता कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना शहर हांसी पुलिस ने सट्टा खाईवाल करते रंगे हाथों आरोपी को गिरफ्तार कर, कुल 13500- रुपए बरामद किए।
आरोपी के खिलाफ थाना सदर हांसी में जुआ अधिनियम के तहत अभियोग अकिंत कर आगे की कार्रवाई शुरू की।
पुलिस प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी अनुसार सीआईए स्टाफ हांसी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांव ढाणी केंदू में सरेआम सट्टा खाईवाल कर रहा है। इस सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया। टीम ने मौका पर जाकर सुनील उर्फ सोनू पुत्र हीरा निवासी ढाणी केंदू को 13500/- रुपए सहित गिरफ्तार कर रुपयों को कब्जा पुलिस में लेकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर आरोपी को बाद कानूनी कार्रवाई पुलिस बेल पर रिहा किया गया।
सड़क हादसे में घायल को मिलेगी 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा:- पुलिस अधीक्षक हांसी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा भा.पु.से.
सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए पायलट योजना की शुरू
परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर-14555 पर कर सकते हैं कॉल
पुलिस अधीक्षक हांसी श्री हेमेंद्र कुमार मीणा भा.पु.से. ने बताया कि भारत सरकार ने मोटर वाहनों के इस्तेमाल के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक पायलट योजना की शुरुआत की है। भारत सरकार का यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप है।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि सड़क हादसे में घायल नागरिक आयुष्मान भारत योजना के पैनल के अस्पतालों में 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज का हकदार है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु को रोकना है। इस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 के तहत मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकद रहित उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में कोई भी पीड़ित नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत आघात और बहु-आघात के लिए स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अनुसार दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक दुर्घटना के लिए प्रति 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज का हकदार है।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि सरकार की उक्त योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जिसमें गोल्डन ऑवर भी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस व स्वास्थ्य विभाग आदि के साथ समन्वय से इस योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के तहत दुर्घटना की तिथि से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक दुर्घटना के लिए पीड़ितों को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का अधिकार मिलेगा। यह योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू रहेगी। उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों द्वारा उठाए गए दावों की प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि से की जाएगी। इस योजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-डीएआर एप्लीकेशन और एनएचए के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) की कार्यक्षमताओं को मिलाकर एक आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू किया जाएगा।
परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर-14555 पर कर सकते हैं कॉल
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने में अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी आती है तो वह हेल्पलाइन नंबर-14555 पर कॉल कर सकता है।

