
हरियाणा में आर्म्स लाइसेंस आवेदकों के लिए बड़ी और ज़रूरी खबर
हरियाणा में आर्म्स लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को Arms and Ammunition Safety Training का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह ट्रेनिंग हरियाणा पुलिस द्वारा आयोजित की जाती है और बिना इस प्रमाण पत्र के आवेदन मान्य नहीं होगा।
हरियाणा में आर्म्स लाइसेंस आवेदकों के लिए बड़ी और ज़रूरी खबर
हरियाणा में आर्म्स लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को Arms and Ammunition Safety Training का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह ट्रेनिंग हरियाणा पुलिस द्वारा आयोजित की जाती है और बिना इस प्रमाण पत्र के आवेदन मान्य नहीं होगा।
📍 पुलिस लाइन हिसार में चल रही ट्रेनिंग
वर्तमान में यह सुरक्षा प्रशिक्षण Police Line Hisar में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हथियारों के सुरक्षित उपयोग, नियमों और कानूनी जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाती है।
📄 ट्रेनिंग के लिए जरूरी दस्तावेज
📸 पासपोर्ट साइज फोटो
📝 मेडिकल सर्टिफिकेट (अधिकतम 6 महीने पुराना)
👨👩👧👦 फैमिली आईडी
> ध्यान दें: OTP फैमिली ID से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा
🪪 आधार कार्ड
💰 फीस
प्रशिक्षण शुल्क: ₹1500/-
⚠ इस विषय में महत्वपूर्ण सूचना
कभी-कभी तकनीकी कारणों से पोर्टल पर फीस कटने के बावजूद आवेदन का स्टेटस अपडेट नहीं हो पाता।
ऐसी स्थिति में आवेदक को केवल फीस कटने का प्रमाण (Payment Proof) ही उपलब्ध कराया जा सकता है।
इसके बाद की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग या पोर्टल हेल्पलाइन से संपर्क करना अनिवार्य होगा।
👉 पुलिस प्रशासन की अपील है कि आवेदक सभी दस्तावेज पूरे रखें और आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।
यह जानकारी जनहित में जारी की गई है।

