दिल्ली

दिल्ली बनती जा रही बाल तस्करी का हॉटस्पॉट”—हाईकोर्ट की सख्त फटकार, सरकार और एजेंसियों से मांगा जवाब

देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल तस्करी के बढ़ते मामलों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि दिल्ली अब “बाल तस्करी का केंद्र” बनती जा रही है। अदालत की इस टिप्पणी ने प्रशासनिक तंत्र और कानून-व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है।

यह टिप्पणी उस समय आई जब अदालत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में बच्चों की तस्करी खुलेआम हो रही है और जिम्मेदार एजेंसियां इस पर लगाम लगाने में नाकाम रही हैं।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस समस्या की गंभीरता समझने के लिए किसी दस्तावेज या रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कुछ घंटों के लिए दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के आसपास घूम ले, तो उसे खुद ही बाल तस्करी की हकीकत नजर आ जाएगी।

अदालत ने इस मामले में कई अहम संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। इनमें दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग शामिल हैं। अदालत ने इन सभी से जवाब मांगा है कि आखिर क्यों लगातार निर्देशों और योजनाओं के बावजूद बाल तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।

पीठ ने यह भी कहा कि अदालत इस मुद्दे पर पहले भी कई बार गंभीर चिंता जता चुकी है और संबंधित एजेंसियों को दिशा-निर्देश दे चुकी है। इसके बावजूद हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि समस्या उपायों की कमी की नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े अदालत के सामने रखे। उनके अनुसार, वर्ष 2018 से 2024 के बीच रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेलवे परिसरों से 84,000 से अधिक बच्चों को रेस्क्यू किया है। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि बाल तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा और संगठित है।

याचिका में एक बेहद चिंताजनक घटना का भी जिक्र किया गया। बताया गया कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन से एक नाबालिग लड़की को बचाया गया था, लेकिन उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपने के बजाय दोबारा तस्करों के हवाले कर दिया गया। बाद में उसे फिर से रेस्क्यू करना पड़ा। इस घटना ने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अदालत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के साथ गंभीर लापरवाही है। कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करे और यह बताए कि बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही आयोग से सुझाव भी मांगे गए हैं, ताकि इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके।

याचिका में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा बच्चों की पहचान, बचाव और पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की गई है। लेकिन जमीनी स्तर पर इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। कई विभाग इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उसने पहले भी कई बार इस मुद्दे पर चिंता जताई है, लेकिन स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है। कोर्ट ने माना कि संबंधित एजेंसियों ने कुछ प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता बहुत सीमित रही है। इसका मुख्य कारण योजनाओं का सही तरीके से लागू न होना है।

मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई है। तब तक सभी संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और अन्य एजेंसियां इस गंभीर मुद्दे पर क्या रुख अपनाती हैं और अदालत को क्या जवाब देती हैं।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे शहर बच्चों के लिए सुरक्षित हैं? आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर बच्चे तस्करी का शिकार हो रहे हैं? क्या कानून और एजेंसियां इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त हैं, या फिर इसमें और सुधार की जरूरत है?

विशेषज्ञों का मानना है कि बाल तस्करी एक जटिल समस्या है, जो केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। गरीबी, अशिक्षा, परिवार का टूटना और रोजगार की कमी जैसे कारक बच्चों को तस्करों के जाल में फंसने के लिए मजबूर कर देते हैं।

अदालत की यह सख्त टिप्पणी न केवल प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि समाज के लिए भी एक जागरूकता का संदेश है। जब तक समाज खुद इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेगा, तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में बाल तस्करी की स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर समय रहते ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या और भी विकराल रूप ले सकती है। बच्चों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

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