
जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी मामले में आज सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला।
पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर में आगजनी मामले में आज सुनाया फैसला।
जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी मामले में आज सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला।
पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर में आगजनी मामले में आज सुनाया फैसला।
सीबीआई कोर्ट ने मामले के 56 आरोपियों को किया बरी।
कुल 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
जिनमें से तीन की मौत ट्रायल के दौरान हो गई जबकि एक इस मामले में भगोड़ा घोषित किया हुआ है।
वहीं 56 लोगों को आज सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है।
इसकी पुष्टि बचाव पक्ष के वकील एस पी एस परमार और बचाव पक्ष के ही वकील जितेंद्र हुड्डा ने की।
*बचाव पक्ष के वकील एस पी एस परमार और वकील जितेंद्र हुड्डा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यू की कोठी जलाने में 60 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया था।*
*जिसमें से आरोपी विजेंद्र, प्रदीप व सुमित की मौत हो चुकी है।*
एक आरोपी धमेंद्र हुड्डा पीओ घोषित है।
56 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

